सुरेश प्रसाद आजाद
नवादा, 15 मई 2025 ।

जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान एवं विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में पूर्वाह्न 11ः30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

विद्यालय प्रबंधन को यह निर्देशित किया गया है कि वे उक्त आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक समय-सारणी में आवश्यक संशोधन करें ताकि बच्चों को दोपहर की भीषण गर्मी से सुरक्षा मिल सके।
यह आदेश दिनांक 14.05.2025 से 20.05.2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन नवादा आमजन से अपील करता है कि वे गर्मी से बचाव हेतु आवश्यक सतर्कता बरतें और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।
*भीषण गर्मी से बचाव हेतु सामान्य सुझाव:*

1. दोपहर 11:00 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से यथासंभव बचें।
2. घर से बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सूती कपड़े का उपयोग करें।
3. अधिक से अधिक पानी, छाछ, नींबू पानी एवं तरल पदार्थों का सेवन करें।
4. बच्चों, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों को विशेष देखभाल एवं ठंडे वातावरण में रखें।
5. धूप में खड़े वाहनों या बंद कमरों में बच्चों को न छोड़ें।
6. गर्मी के समय हल्का, सूती एवं ढीला कपड़ा पहनें।
7. लू लगने के लक्षण (जैसे—चक्कर आना, अत्यधिक पसीना या बुखार) दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

जिला प्रशासन नवादा आमजन से पुनः अनुरोध करता है कि गर्मी से बचाव के इन उपायों का पालन करें एवं सुरक्षित रहें।