सुरेश प्रसाद आजाद

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के प्राप्त सूचना के अनुसार व्यवहार न्यायालय नवादा के प्रांगण में उक्त तिथि को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आयोजन 10:00 बजे पूर्वाह्न से होगा ।
युक्त होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, बैंक त्रृण, विद्युत वाद , वाहन दुर्घटना बीमा , पारिवारिक मामले इत्यादि विचार विनमय, समायोजन एवं सुलह के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे।
होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी वादकारीगर उक्त तिथि को समय पर अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में उपस्थित होकर अपने मुकदमे का निस्तारण समझौते के आधार पर करने का सुअवसर प्राप्त कर लाभ उठाएं ।

जिलाधिकारी- सह- उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा का प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में वृहद स्तर पर जन – जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ।
इस संबंध में सभी अंचलों एवं अनुमंडलों में प्रचार- प्रसार करने का निर्देश दिया गया है । ताकि आम नागरिकों को इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके ।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी प्रकार का न्याय शुल्क देय नहीं है ।