द्वितीय अपील के तहत 03 शिकायतों का हुआ निपटारा

सुरेश प्रसाद आजाद

नवादा, 14 मई 2025 । 

जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 05 परिवादी उपस्थित हुए, जिसमें से 03 परिवादियों की शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा कर दिया गया।

प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद मो. शाहवाज अख्तर, पिता- मो. शमीम, ग्राम एवं पो.- रोह, प्रखंड एवं अंचल- रोह, अनुमंडल- रजौली द्वारा इस न्यायालय में लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत दायर की गई थी। आवेदन के संबंधित पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार आज प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकारी के समक्ष की गई, जिसमें की गई शिकायत का निपटारा कर दिया गया।

प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद प्रेम नारायण सिंह, पिता- स्व. रामवृक्ष सिंह, ग्राम- बिलन्दचक, पो.- उस्मानचक, प्रखंड एवं अंचल- मसौढ़ी, अनुमंडल- मसौढ़ी, जिला- पटना द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत दायर की गई थी। आवेदन के संबंधित पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार आज प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकारी के समक्ष की गई, जिसमें की गई शिकायत का निपटारा कर दिया गया।

अपीलकर्ता रिता देवी, ग्राम- दसाई विगहा, पो.- भदसेनी, प्रखंड- हिसुआ, अनुमंडल- नवादा, जिला- नवादा द्वारा इस न्यायालय में लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत दायर की गई थी। आवेदन के संबंधित पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार आज प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकारी के समक्ष की गई, जिसमें की गई शिकायत का निपटारा कर दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले की दो माह के अंदर सुनवाई कर निपटारा कर दिया जाता है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निपटारे हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित “लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन” में संचालित है।

विवादों की सुनवाई एवं निपटारे में दोनों पक्षों को बुलाकर प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निपटारे की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गई है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निपटारा अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाइन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।

*आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।*

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