अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मृतकों के आश्रितों को डीएम ने दिया नियुक्ति पत्र

  • सुरेश प्रसाद आजाद 

नवादा 02 अप्रैल 2025 ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत हत्या के तीन मामलों में मृतकों के आश्रितों को आज, दिनांक 01अप्रैल 2025 को जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

उपरोक्त लोगों को दी जा रही नियुक्त पत्र 

सत्येंद्र दास उर्फ सकिंद्र रविदास,निवासी सतगीर,थाना-रजौली,जिला-नवादा, उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला देवी के साथ जंगल से जलावन की लकड़ी लेकर घर लौट रहे थे, जब कुछ लोगों ने उन्हें पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसी प्रकार, यमुना मांझी, ग्राम-खैरा, पंचायत-छबैल, थाना-कौआकोल,जिला-नवादा को जबरन घर से ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं, सन्नी चौधरी उर्फ सोनी, निवासी – मुढ़ेना, थाना-रजौली, जिला-नवादा की हत्या पटना जिले के कंकड़बाग थाना अंतर्गत चिरैयाटाड़ पुल के नीचे गोली मारकर कर दी गई थी।

उक्त तीनों मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोप गठन के पश्चात मृतकों के आश्रितों को क्रमशः सुबोध रविदास, मेडी देवी तथा ममता देवी को जिला पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत कार्यालय परिचारी के रिक्त पद पर सशर्त नियुक्ति प्रदान की गई। इन पदों का वेतनमान ₹5200-20200 ग्रेड पे ₹1800 निर्धारित किया गया है, जो सातवें वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रतिस्थानी लेवल-01 में आता है। इसके अलावा, समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य भत्ते भी देय होंगे।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1825, दिनांक 19 सितंबर 2020 के तहत हत्या के मामलों में मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत नवादा जिले में प्रथम बार नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है।

इस अवसर पर श्री प्रकाश प्रिय रंजन, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य – श्री विनय कुमार सिन्हा, श्रीमती मंजू देवी एवं श्री संजय चौधरी उपस्थित थे।

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