सुरेश प्रसाद आजाद
नवादा,13 जून 2025 ।

रोह पैक्स अध्यक्ष विपेन्द्र प्रसाद ने बताया कि पूर्व निर्धारित तिथि को जिले के सभी पैक्सों में 20 जून को होने वाले वार्षिक आमसभा पूर्व की भांति पत्रांक 4097 दिनांक 13 म़ई 2025 को आदेश निर्गत किया गया था । परंतु ज्ञापंक 5060 दिनांक 10 जून 2025 के आदेशानुसार तिथि में परिवर्तन करते हुए 15 जुलाई 2025 को जिले के सभी पैक्सों में वार्षिक आमसभा कराने का निर्देश दिया गया है ।
ज्ञातव्य हो कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 32A के प्रावधानानुसार राज्य के सभी सहकारी समितियों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अधिकतम 6 माह के अंदर वार्षिक आम सभा का आयोजन एवं वैधानिक वाध्यता है ।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार वार्षिक आमसभा एक महत्वपूर्ण वैधानिक व्यवस्था है। जिसके माध्यम से समिति के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित होती है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार

वार्षिक आमसभा होने के 15 दिन पूर्व ही सभी सदस्यों को इसकी सूचना दी जाती है। जिससे कि पैक्स के अधिक से अधिक सदस्य बार्षिक आमसभा में भाग ले सके । साथ ही साथ उक्त तिथि के आदेशानुसार जिले के सभी पैक्सों में होने वाले वार्षिक आम सभा का वीडियो ग्राफी एवं फोटोग्राफी का भी निर्देश दिया गया है ।