12 जून से 25 जून तक होगी डीएलएड की परीक्षा

500 गज की परिधि में धारा 144 लागू 

सुरेश प्रसाद आजाद

     12 जून 2024 से प्रारंभ होकर 25 जून 2024 तक होने वाली डीएलएड (फेस टू फेस) पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2022-24 के द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष के बाह्य विषयों की परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न होगी। यह परीक्षा नवादा जिला मुख्यालय के दो परीक्षा केन्द्रों (प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय एवं कन्हाई इंटर विद्यालय नवादा में सम्पन्न होगी। जिला संयुक्तादेश के आलोक में स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा सदर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत नवादा सदर अनुमंडल में संचालित उक्त परीक्षा केन्द्रों में 500 गज की परिधि में दिनांक 12.06.2024 से 25.06.2024 तक 08ः00 बजे पूर्वा0 से 06ः00 बजे अप0 तक परीक्षा अवधि के दौरान निषेधाज्ञा लागू किया गया है। 

1. सभी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, फरसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्रों इत्यादि लेकर नहीं घूमेंगे।

2. सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में निम्न काम नहीं होगे । मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात, पत्र या अन्य सामग्री वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना, ऐसे अन्य कार्य कलाप में संलग्न होना जिससे परीक्षा से संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी।

3. सभी परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 500 गज की परिधि के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर पॉच या उससे अधिक व्यक्तियों को झगड़ा अथवा लोक परिशांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित होगा।

4. सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे के अन्तर्गत अथवा परिक्षार्थियों को सुनाई पड़ने की तक दूरी के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित रहेगा।

5. परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पेन आदि के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात यथा किताब, नोट बुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर नहीं ले जायेंगे।

6. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।

7. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा परिधि से बाहर रहेगा।

8. यह आदेश परीक्षा अवधि दिनांक 15.02.2024 से 23.02.2024 तक लागू रहेगा। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *