- सुरेश प्रसाद आजाद

श्रीमती अर्पणा झा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के लिए प्रत्येक पंचायत एवं वार्डो (ग्रामीण एवं नगर) में माह जनवरी, 2024 के तीसरे सोमवार (दिनांक 15.01.2024) को पेंशन दिवस का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निदेशालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के तीसरे सोमवार को सभी ग्राम पंचायत/वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) में पेंशन दिवस आयोजित करने का निदेश प्राप्त हुआ है। इस आयोजन में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के आम शिकायतों को सूचीबद्ध करने के साथ-साथ उनके बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया जायेगा।
सहायक निदेशक द्वारा पेंशन दिवस आयोजन के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, नवादा सदर, वारिसलीगंज एवं हिसुआ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत रजौली को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पेंशन दिवस के आयोजन की निर्धारित तिथि के पूर्व प्रखंडों, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड में आयोजित पेंशन दिवस में संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव, पंचायत कार्यपालक सहायक, विकास मिन्न तथा अन्य सक्षम कर्मी निर्धारित स्थल पर उपलब्ध रहेंगें एवं पेंशनधारियों द्वारा प्रदत्त सूचना/शिकायत विहित प्रपत्र में संकलित करेंगे। सभी पंचायतों एवं वार्डों द्वारा संकिलत सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नवादा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। केन्द्रीय पेंशन योजनाओं यथा- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना एवं राज्य पेंशन योजना यथा- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना एवं बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के पेंशनधारियों की सूचना अलग-अलग संधारित करने का निर्देश दिया गया।
माह जनवरी, 2024 के तीसरे सोमवार (दिनांक 15.01.2024) एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह के तीसरे सोमवार को सभी पंचायत/वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) में पेंशन दिवस आयोजित कराते हुए विहित प्रपत्र में सूचना सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।