शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारी का शस्त्र हुआ निलंबित ……

सुरेश प्रसाद आजाद

 

स्पष्टीकरण की हुई मांग

 लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा के आदेश के आलोक में दिनांक 27.02.2024 से 29.02.2024 तथा 14.03.2024 से 15.03.2024 तक शस्त्र सत्यापन के लिए सामाचार पत्रों के माध्यम से सभी अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थानों में उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए सूचना दी गयी थी। साथ ही इसकी सूचना बस पड़ाव, सभी थाना भवन, प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकाया गया था। उक्त सूचना के बावजूद कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, जो आयुध नियम-2016 के नियम 30 तथा अनुज्ञप्ति की शर्त से संबंधित नियम-112 (1) (ख) का उल्लंघन है। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों की सूची निम्नवत है:-

        थाना-वारिसलीगंज से रामेश्वर प्रसार सिंह, बृजकिशोर प्रसाद सिंह, परमेश्वर लाल महेश्वरी, बालेश्वर सिंह, श्रीकान्त सिंह, विभूति भूषण सिंहा, नरेश चन्द्र, थाना-नरहट से अम्बिका सिंह, सैयद शफीफ अहमद, नवल किशोर प्रसाद सिंह, पाटलिपुत्रा कलोनी पटना से शेख सब्बिर आलम, थाना-मुफस्सिल से देवेन्द्र कुमार, थाना-सिरदला से मो0 साहिब, नरेन्द्र कुमार, मो0 सफादर अली खान, मो0 शरीफ एवं थाना-हिसुआ से संजीव कुमार   

         अतः उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नही कराने के कारण दिनांक-30.05.2024 को आयोजित जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में आयुध नियम-2016 के नियम-अ अनुज्ञप्ति की शर्त नियम-112 (1) (ख) का उल्लंघन करने के कारण उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शत्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम-1959 की धारा-17(3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। संबंधित थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया है कि पत्र का तामिला संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को करवाते हैं उनके शस्त्र को अविलंब थाना के मालखाना में जमा करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधार को निदेश दिया गया है कि शस्त्र का सत्यापन नही कराने से संबंधित स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित जिला दण्डाधिकारी को समर्पित कराना सुनिश्चित करेंगे। 

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