सुरेश प्रसाद आजाद

श्री प्रशांत कुमार सी.एच. जिला दण्डाधिकारी, नवादा द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, नवादा के लिखित पत्र के अनुसार शस्त्र अनुज्ञपितधारियों का शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के साथ थानाध्यक्ष, पकरीबरावां का प्रतिवेदन में साफ अंकित है कि पकरीबरावां थानान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-176/2004 के धारक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी मो० औरंगजेब उर्फ औरंगजेब मलिक, पिता-एनुल हक उर्फ एनुल मलिक, सा०-राईस, थाना-पकरीबरवॉ, जिला-नवादा के विरुद्ध पकरीबरायों थाना में विभिन्न कांड दर्ज है।
पुलिस प्रतिवेदन में अंकित है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी मो० औरंगजेब उर्फ औरंगजेब मलिक, पिता-एनुल हक उर्फ एनुल मलिक, सा०-राईस, थाना- पकरीबरवों, जिला-नवादा एक सक्रिय अपराधी है। जिनके पास शस्त्र का अनुज्ञप्ति होना अथवा शस्त्र रखना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नही होता है।
अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आम जनता की सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिनांक 30.05.2024 को आयोजित जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी मो० औरंगजेब उर्फ औरंगजेब मलिक पिता-एनुल हक उर्फ एनुल मलिक, सा०-राईस, थाना-पकरीबरवों, जिला-नवादा के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-176/2004 पकरीबरावों थाना को आयुध अधिनियम-1959 की धारा-17(3) (बी) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। थानाध्यक्ष, पकरीबरावों को निदेश दिया गया है कि पत्र का तामिला संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को करवाते हुए उनके शस्त्र को अविलंब थाना के मालखाना में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
