सुरेश प्रसाद आजाद
नवादा, 13 जून 2025 ।

जिले में लगातार बढ़ते तापमान एवं विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही तीव्र गर्मी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को मद्देनज़र रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी रवि प्रकाश, भा०प्र०सं० द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत दिनांक 12.06.2025 से दिनांक 17.06.2025 तक जिले के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में पूर्वाह्न 09:30 बजे के पश्चात् सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

सभी आँगनबाड़ी प्रबंधन को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन का समय यथासंभव पुनर्निर्धारित करें, जिससे बच्चों को गर्मी के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।
यह आदेश 12 जून 2025 से प्रभावी होगा और 17 जून 2025 तक लागू रहेगा।