सुरेश प्रसाद आजाद

इस संबंध में अधिवक्ता अनिल कुमार उर्फ बुल्लू ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 431 के अनुसार विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर विद्युत कनेक्शन लगा देना है। विद्युत अधिनियम की धारा 432 के अनुसार अगर कंपनी एक माह के अंदर विद्युत कनेक्शन नहीं देती है, तो प्रत्येक दिन ₹1000 की दर से जुर्माना का भी प्रावधान है । इस मामले में विभाग से द्वारा घोर लापरवाही की गई थी । परिवादी को विद्युत कनेक्शन नहीं देकर विद्युत अधिनियम का घोर उल्लगन व विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जाने से परिवादी आय से वंचित हो गया । इस मामले में 12 दिसंबर 2019 को उपभोक्ता फोरम में परिवाद संख्या 91 और 20 19 दर्ज किया गया था ।
इस संबंध में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद व सदस्य मिथिलेश कुमार के द्वारा फैसला देते हुए आदेश दिया गया है कि शिकायतकर्ता के परिसर में विद्युत कनेक्शन स्थापित करें । साथ ही आर्थिक मानसिक एवं शारीरिक ळतिपुर्ति के ऱूप में दो लाख व वाद खर्च के रूप ₹25000 रूपये का भुगतान इस आदेश के 60 दिनों के अंदर करें । ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता की राशि पर 9%( प्रतिशत) वार्षिक ब्याज भुगतान करना होगा ।

अनिल कुमार अधिवक्ता उर्फ़ बुब्लू