सुरेश प्रसाद आजाद

नवादा,, 11 जून 2025 ।
जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस सुनवाई में 04 परिवादी उपस्थित हुए, जिनकी शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपील में धर्मेन्द्र कुमार, पिता-महेन्द्र सिंह, ग्राम-रोह, पो0-रोह, प्रखंड एवं अंचल-रोह, अनुमंडल-रजौली द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई थी। संबंधित पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद द्वितीय अपील प्राधिकार को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर आज मामले की सुनवाई की गई और शिकायत का निवारण कर दिया गया।इसके अलावा, गौकरण पासवान, पिता-स्व0 रोहन पासवान, ग्राम-सलेमपुर, पो0-अंधरवारी, प्रखंड एवं अंचल-रजौली, अनुमंडल-रजौली द्वारा दायर शिकायत के संबंध में भी द्वितीय अपील की सुनवाई की गई, जिसमें शिकायत का समाधान किया गया।ममता कुमारी, पिता-दिनेश पासवान, ग्राम-अनयपर, पो0-बेलड़, प्रखंड एवं अंचल-काशीचक, अनुमंडल-नवादा तथा कुलेश्वर प्रसाद यादव, पिता-स्व0 सहदेव प्रसाद यादव, ग्राम-गोपालपुर दिबौर, पो0-हरदिया, प्रखंड एवं अंचल-रजौली, अनुमंडल-रजौली द्वारा दायर शिकायतों का भी निपटारा किया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले का निवारण दो माह के भीतर किया जाता है। प्रखंडों और पंचायतों से संबंधित विवादों के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदरध्रजौली में अपील की जा सकती है। जिला स्तरीय समस्याओं के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।

यह व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है, और किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आदेश से असंतुष्ट है, तो वह निःशुल्क अपील कर सकता है। इसके अलावा, अब ऑनलाइन भी शिकायत/अपील दर्ज की जा सकती है।आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सुनिश्चित समाधान पा सकते हैं।