सुरेश प्रसाद आजाद
नवादा,26 मार्च 2025।

जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 03 परिवादी उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी के पास जाँच प्रतिवेदन के लिए यथाशीघ्र भेज दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद पशुपतिनाथ पारस, पिता – धनेश्वर प्रसाद, ग्राम – बखारी, पो0 – कुहिला, प्रखंड – अकबरपुर द्वारा इस न्यायालय में लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 2 जनवरी 2025 को ऑनलाइन दायर किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गई, जिसमें प्रश्नगत मामले की जाँच के लिए संबंधित पदाधिकारी के पास भेजा गया।

परिवादी सावित्री देवी, ग्राम – हड़िया, पो0 – नारदीगंज द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई, जिसे संबंधित पदाधिकारी से बात कर जाँच के लिए जिलाधिकारी द्वारा भेज दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद अमित कुमार, पिता – राम सागर राम, ग्राम – मियाँ विगहा, पो0 – कहुआरा, जिला – नवादा द्वारा इस न्यायालय में लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10 फरवरी 2025 को शिकायत ऑनलाइन दायर की गई थी। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गई, जिसमें प्रश्नगत मामले की जाँच के लिए संबंधित पदाधिकारी के पास भेजा गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले की दो माह के भीतर सुनवाई कर निवारण कर दिया जाता है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवादों/समस्याओं के निवारण हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर, रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी की ओर स्थित “लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन” में संचालित है।

विवादों की सुनवाई एवं निवारण के दौरान दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गई है। आदेश से असंतुष्ट होने पर भी बिना किसी शुल्क के अपील दायर की जा सकती है।
शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाइन भी शिकायत/अपील दायर की जा सकती है।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएँ और निश्चित समाधान प्राप्त करें।