सुरेश प्रसाद आजाद

जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 06 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 03 मामलों का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया।

अपीलवाद बुधन राजवंशी, ग्राम-पुरैनी, प्रखंड-गोविंदपुर के बुधन राजवंशी, अरूण कुमार सिंह प्रखंड-नवादा सदर के अरूण कुमार सिंह, प्रखंड-पकरीबरावां के शौरभ कुमार के द्वारा शिकायत दायर किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले का जॉच कराया गया एवं जॉचोपरान्त मामले को निष्पादन कर दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदरध्रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।

आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।