सुरेश प्रसाद आजाद

जिला पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार वर्मी ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 04 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 03 मामलों का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद सोनू कुमार शर्मा, ग्राम+पता-पहाड़पुर, थाना-अकबरपुर, अनुमंडल-रजौली द्वारा दिनांक 22.05.2024 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत 28.05.2024 को दायर किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें उत्तरदायी पदाधिकारी को अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

परिवादी शंभु प्रसाद, ग्राम-लौंद, पो0-लौंद, अंचल सिरदला द्वारा गवाह सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित परिवाद पत्र ऑनलाईन किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई में प्रश्नगत मामले का जॉच कराया गया एवं जॉचोपरान्त मामले को निष्पादन कर दिया गया। परिवादी मनीष कुमार, साकिन-वैजनाथपुर, पोस्ट-वजीरगंज, प्रखंड-वजीरगंज, जिला-गया द्वारा न्यायालय में ऑनलाईन शिकायत दायर किया गया था। इस संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा समर्पित कागजातों के समीक्षा के उपरान्त पारित आदेश का अनुपालन कर दिया गया। आज द्वितीय अपील की सुनवाई में समस्या का निवारण कर दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों एवं पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर या रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ संचालित है। विवादों की सुनवाई और निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायतध्अपील की जा सकती है।
