डी के अकेला , प्रतिनिधि

मुख्य मंत्री उद्यमी योजना अन्तर्गत आवेदक को कई प्रकार की सहायता राशि सरकार की ओर से उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति 1 से 31जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्य मन्त्री अनुसूचित जाती,जनजाति उद्यमी योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले इच्छुक लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस पर बिहार सरकार की तरह से 50 % अनुदान दी जा रही है।
1 महिला उद्यमी योजना : मुख्य मन्त्री महिला उद्यमी योजना में बेरोजगार महिला आवेदक को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है,जिसका ब्याज नहीं लिया जाता है और 50% की राशि बिहार सरकार अनुदान देती है।
2 युवा उद्यमी योजना : मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत आवेदक को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है,जिस पर बिहार सरकार 50% की राशि की अनुदान देती है तथा शेष 50 % की राशि 1% वार्षिक ब्याज लेती है।
3 अल्पसंख्यक उद्यमी योजना : इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता बिहार सरकार देती है,जिस पर 50% की राशि अनुदान दी जाती है और इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है।
4 अति पिछङा वर्ग उद्यमी योजना : इस योजना के अन्तर्गत उद्यमी को अधिकतम 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता बिहार सरकार देती है तथा 59% की राशि अनुदान के रूप में बिहार सरकार देती है। शेष 50% , 0% ब्याज पर वापस करना होता है।
अतिरिक्त जानकारी के लिए विजिट करें।

मुख्य मंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी उधार में 18003456214 पर फोन कर तथा एचटीटीपीएच/यूडीएवाईएएमआई, बिहार सरकार, इन पर सम्पर्क कर सकते हैं।