अभय कुमार रंजन अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी भी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं है, तो 1 अप्रैल 2025 से उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और ऐसे परिवारों को राशन नहीं मिलेगा. यह स्टेप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देश पर उठाया जा रहा है.

वारिसलीगंज,(नवादा)28 मार्च 2025।
वारिसलीगंज प्रखंड क्षेत्र की अलग-अलग पंचायतों में संचालित पीडीएस दुकानों से निशुल्क खाद्यान्न लेने वाले उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।उपभोक्ता विभाग ने यह नियम लागू किया है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर अप्रैल से पीडीएस दुकानों से राशन नहीं मिलेगा। लाभार्थी अपने पीडीएस दुकानों पर आधार कार्ड ले जाकर या मोबाइल ऐप से ई-केवाईसी करा सकते हैं। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे लाभुकों को अप्रैल से मिलने वाले निशुल्क खाद्यान्न से वंचित किया जा सकता है।
वारिसलीगंज प्रखण्ड के आपूर्ति पदाधिकारी अतुल कुमार ने वारिसलीगंज प्रखण्ड एवं नप क्षेत्र के राशन लाभुकों को मार्च माह में ही राशन कार्ड के पात्र लाभुको को अपना ई केवाईसी करवाने का निर्देश जारी किया है। अधिकारी के अनुसार जिन कार्डधारी लाभुकों ने निर्धारित समय सीमा में अपना ई केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनका नाम कार्ड से विलोपित संभव हो सकता है। बताया गया कि 27 मार्च तक हर लाभुक अपने जविप्र विक्रेता के पास जाकर ई केवाईसी अवश्य कराना सुनिश्चित करें।