राष्ट्रीय लोक अदालत (13.07.2024) के सफलता हेतु न्यायिक पदाधिकारियों की हुई बैठक

सुरेश प्रसाद आजाद

नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर आशुतोश कुमार झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के निर्देश के आलोक में दिनांक 13.07.2024 को व्यवहार न्यायालय, नवादा में सभी प्रकार के सुलहनीय वादों के निष्पादन हेतु आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के सफलता हेतु आज दिनांक 25.05.2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा आशुतोश कुमार झा के अध्यक्षता में उनके प्रकोष्ठ में नवादा न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में सभी प्रकार के सुलहनीय अपराधिक वादों का न्यायालयवार समीक्षा की गयी। जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने न्यायालयों के वादों के बारे में बताया गया साथ ही निष्पादन के लिए चिन्हित वादों की चर्चा की गयी।  उक्त बैठक में सुलहनीय योग अपराधिक वाद, मापतौल, श्रम एवं वन वाद वैवाहिक वाद तथ एम०वी०क्लेम वादों का न्यायालयवार चिन्हित सूची से सुलहनामा हेतु तैयार वादों में नोटिश निर्गत करने का निर्देश दिया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जी०ओ०वादों में पक्षकारों के विरूद्ध वारंट (यथाआवश्यक) निर्गत करने के संबंध में न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।  इस बैठक में मनी सूट एवं धारा 138 एन०आई०एक्ट के संबंध में भी चर्चा की गयी।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व बैठक (प्री सीटिंग) के माध्यम से अपराधिक सुलहनीय वादों को कॉउन्सीलिंग कर सुलह के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाए तथा वैसे सभी वादों जिसमें पूर्व में सुलहनामा आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है या अभिलेख में दाखिल किया गया है वैसे वादों में पक्षकारों पर नोटिस निर्गत सुनिश्चित करने के लिए भी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

   बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, नवादाअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम् के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निष्पादन हेतु दिशा निर्देश दिया गया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि इन सुलहनीय मामले में सुलह के आधार पर समझौता कराकर वाद के निष्पादन कराया जाए।

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