बीएनएसएस की धारा-163 के अन्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

सुरेश प्रसाद आजाद

नवादा, 10 मई 2025 । 

 11 मई 2025 (रविवार) को होने वाली कार्यालय परिचारी पद हेतु परीक्षा एक पाली में सम्पन्न होगी। जिला मुख्यालय नवादा में कुल 16 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित होगी तथा समय 12:00 बजे मध्याह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। जिला संयुक्तादेश के आलोक में श्री अखिलेश कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी, नवादा सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी 16 (सोलह) परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में दिनांक 11.05.2025 को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं

1. सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, फरसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्र आदि लेकर नहीं घूमेंगे।

2. सभी परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर निम्न कार्य नहीं किये जायेंगे: मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात, पत्र या अन्य सामग्री वितरित करना अथवा उसका प्रचार करना, अथवा ऐसे किसी कार्य में संलग्न होना जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों पर लागू नहीं होगी जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

3. परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि में किसी भी स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का झगड़े अथवा लोक-शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित है।

4. सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे में अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई देने की दूरी में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा।

5. कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र एवं पेन के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात जैसे किताब, नोटबुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्र के अंदर नहीं ले जायेगा।

6. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।

7. शासकीय कार्य में संलग्न पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा के परिधि से बाहर रहेंगे।

8. यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान, दिनांक 11.05.2025 को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *