सुरेश प्रसाद आजाद
नवादा, 24 मई 2025 ।

जिले के सभी पक्सों में बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 32A के प्रावधानानुसार जिले के सभी सहकारी समितियों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति के अधिकतम 6 माह के अंदर वार्षिक आम सभा का आयोजन एक वैधानिक वाध्यता है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय निवेश किया गया है। 13 मई 2025 के पत्रांक 4097 के निबंधक सहयोग समितियां के आदेशानुसार उक्त होने वाले आम सभा में किसी न किसी पदाधिकारी का होना आवश्यक है। साथ ही साथ बार्षिक आम सभा के 15 दिनों के पूर्व समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाना अति आवश्यक है,जिससे कि अधिक से अधिक समिति सदस्य उक्त होने वाले बार्षिक आम सभा में भाग ले सकें ।